लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। बुधवार सुबह योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर एक बार फिर अपराधियों और उपद्रवियों को अल्टीमेटम दिया है। योगी ने कहा है कि उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्ती होगी क्योंकि यह उत्तर प्रदेश नया और सतर्क है। योगी ने ट्वीट में महाभारत का एक श्लोक भी लिखा जिसमें दुष्टों को दंड देने की बात है। उन्होंने बताया कि सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से वसूली के लिए मेरठ और लखनऊ में ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, दण्ड: शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति, दण्ड: सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्म विदुर्बुधा:। इस श्लोक का अर्थ है, अपराधियों को नियंत्रण में रखने के लिए दंड की व्यवस्था हर प्रभावी एवं सफल शासकीय तंत्र का आवश्यक अंग होती है। योगी ने यह श्लोक महाभारत महाकाव्य के आरंभिक पर्व-आदिपर्व से लिया।
‘उपद्रवियों से सख्ती
योगी ने इसी ट्वीट के आगे लिखा, उ.प्र.लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली के अनुसार लखनऊ व मेरठ में शीघ्र ही संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठित किया जाएगा। नया उत्तर प्रदेश है, उपद्रवियों से सख्ती से पेश आएगा।
‘वसूली होगी सुनिश्चित
यूपी सीएम ने एक दूसरा ट्वीट किया और उसमें लिखा कि दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली हर हाल में सुनिश्चित होगी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं है। सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। सतर्क उत्तर प्रदेश, सुरक्षित उत्तर प्रदेश।
लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान है। इसके तहत लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है। लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र में झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और विंध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकाएं मंजूर की जाएंगी। वहीं, मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के कार्य क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और आगरा मंडल की दावा याचिकाओं पर विचार किया जाएगा
पिछले साल सरकार ने अपनाया था कड़ा रूख
पिछले साल दिसंबर में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर राज्य सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है। सरकार ने दंगाइयों से इस संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए एक अध्यादेश लागू किया है। इसके तहत दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है।