सुनवाई अभी जारी
सुप्रीम कोर्ट हाल ही में बनाए गए फार्म अधिनियमों की वैधता के लिए दी गई चुनौतियों पर सुनवाई कर रहा है। विवादास्पद कानूनों की प्रतिक्रिया में चल रहे किसानों के विरोध को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी हैं।
कल सर्वोच्च न्यायालय ने विवादास्पद कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए अपना झुकाव व्यक्त किया, जिससे उम्मीद है कि इससे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच दलाल शांति को बढ़ावा मिलेगा, जो अदालत में नियुक्त समिति के समक्ष अपनी शिकायतों को हवा दे सकते हैं।
Farmer Protest लाइव अपडेट
दिल्ली चलो ’किसानों का आंदोलन 48 वें दिन में प्रवेश कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नए खेत कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा कि जिस तरह से उनके बीच बातचीत चल रही थी उससे वह बेहद निराश हैं।
नई दिल्ली के सीमा बिंदुओं पर किसानों का विरोध आज 48 वें दिन में प्रवेश कर गया है। हजारों किसान, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से, दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। किसान नए कृषि सुधार कानूनों की पूर्ण वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली की गारंटी को बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और किसान संघ के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत गतिरोध में समाप्त हुई। किसानों का विरोध करते हुए डर है कि नए कानून एमएसपी प्रणाली और कॉर्पोरेट खेती को नष्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को कहा कि नए फार्म कानूनों पर केंद्र और किसानों के बीच जिस तरह से बातचीत चल रही है, उससे वह बेहद निराश हैं। शीर्ष अदालत आज (12 जनवरी) को दिल्ली की सीमाओं पर खेत कानूनों और किसानों की चल रही हलचल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने आदेश सुनाएगी।
विरोध प्रदर्शनों को निपटाने में अपनी विफलता पर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मौखिक आलोचना के जवाब में, कल एक हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि फार्म कानून दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम थे और “गैर-किसान तत्वों द्वारा बनाई गई गलत धारणा” थी। कानूनों को साफ करने की जरूरत है।
CJI एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमणियन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
किसानों का कहना है कि ‘स्टे ऑन इंप्लीमेंटेशन’ सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। और सरकार को चल रहे उग्र विरोध को रोकने के लिए कृषि कानूनों को निरस्त करना होगा।
अगर केंद्र कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाना चाहता है, तो हम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने किसानों के विरोध पर कल केंद्र की खिंचाई भी की।
अब तक की सुनवाई पर एक नजर
कल संपन्न हुई सुनवाई के बाद, केंद्र ने शीर्ष अदालत में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि प्रदर्शनकारी एक “गलत धारणा” दिखा रहे हैं कि संसद ने बिना किसी से परामर्श या चर्चा किए खेत सुधार कानून पारित कर दिया। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ कोई गलतफहमी या गलतफहमी दूर करने के लिए पूरी कोशिश की है और उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं पाई गई है।
किसानों का विरोध लाइव अपडेट: दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र ने SC में लगाई याचिका
केंद्र ने सोमवार को प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्रॉली मार्च या किसी अन्य तरह के विरोध के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार सभा और समारोहों को बाधित करने का प्रयास करेगा। दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक आवेदन में केंद्र ने कहा है कि यह सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में आया है कि विरोध करने वाले व्यक्तियों या संगठनों के एक छोटे समूह ने गणतंत्र दिवस पर एक ट्रैक्टर मार्च करने की योजना बनाई है।
8 वीं बार की बातचीत भी रही असफल,केंद्र व किसान अब तक नहीं पहुंचे किसी नतीजे पर
केंद्र और किसान यूनियनों ने बिना किसी सफलता के आठ दौर की वार्ता की है। 7 जनवरी को आठवें दौर के दौरान, केंद्र ने किसान रहते हुए विवादास्पद रूप से निरस्त करने का दृढ़ता से फैसला सुनाया था। किसान नेताओं ने कहा कि वे मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उनका “घर वापसी” “कानून वापसी” के बाद ही होगा।