मुंबई। बीकेसी पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ दो जूलर्स से 1.45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी के अनुसार, 37 वर्षीय संदीप भदानी, जो मीरा रोड का निवासी है और अपने मित्र निलेश कालठिया की कंपनी डीजे डायमंड के माध्यम से हीरा व्यापार करता है, वह चार वर्षों से एजेंट राजेश अविया के कारोबारी संपर्क में था।
1 मई 2024 को सुबह 11 बजे अविया ने भदानी की मुलाकात हीरा व्यापारी हार्दिक देसानी से करवाई, जिसने सौदा तय होने पर 30 से 45 दिनों में भुगतान का आश्वासन दिया। भदानी ने सौदे को स्वीकार कर रु.37.86 लाख मूल्य के 142.43 कैरेट के हीरे सौंप दिए। तय समयसीमा से पहले देसानी ने और हीरों की मांग की, जिसके बाद भदानी ने अविया के माध्यम से रु.46.46 लाख मूल्य के 132.77 कैरेट के अतिरिक्त हीरे भी दे दिए। इस पर अविया ने रसीद भी जारी की।
45 दिन बीत जाने के बाद देसानी ने लगातार भुगतान टालते हुए कई बहाने बनाए। उसने फिर और हीरों की मांग की और एक साथ पूरा भुगतान करने का वादा किया, लेकिन न तो उसने भुगतान किया और न ही हीरे लौटाए। बाद में भदानी को पता चला कि देसानी और उसका सहयोगी उपेन्द्र दोशी ने एक अन्य हीरा व्यापारी से भी रु.60.75 लाख मूल्य के हीरे लेकर इसी तरह धोखाधड़ी की है।