उदयपुर. नगर संवाददाता नगर निगम को अब 60 दिन में यह तय करना होगा कि भवन अनुमति की परमिशन लेने के लिए लगाई गई फाईल पर अनुमति देनी है या नहीं देनी है। वहीं आवेदक को आवेदन के 30 दिन में सारे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड़ करने होंगे अन्यथ उसकी फाईल मात्र 30 दिन में ही निरस्त हो जाएगा।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग जयपुर ने आमजन की सुविधा को
लेकर ऑनलाईन भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदनों का निस्ताण 60 दिन में निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया है। इस समय अंतराल में नगरीय निकायों को भवन निर्माण अनुमति जारी करनी दहोगी। इसी को लेकर निगम आयुक्त ने आवेदक के स्तर पर वांछित दस्तावेज 30 दिवस में हर हाल में पोर्टल पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं यदि तय समय में निगम द्वारा मांगी गई जानकारी या दस्तावेज आवेदक उपलब्ध नहीं करवाता है और अपने स्वयं के स्तर पर लंबित रखता है तो उसका आवेदन समयावधि के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। अतः ऐसे आवेदक जिन्होंने मकान स्वीकृति का आवेदन नगर निगम में किया हुआ है एवं निगम द्वारा उन्हें किसी भी विषय में जानकारी मांगी गई है तो वह जानकारी तय समय अवधि में नगर निगम को ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाए अन्यथा 30 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे में आवेदक को पूरी प्रक्रिया अपनाकर अपना आवेदन फिर से करना होगा।
वर्तमान में 119 प्रकरण है लंबित
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि नगर निगम में वर्तमान में कुल 119 प्रकरण भवन अनुमति निर्माण के लबित चल रहे हैं जिसमें से 85 प्रकरण आवेदक स्तर पर 60 दिवस से भी अधिक समय से लंबित है। आयुक्त राम प्रकाश ने शहरवासियों से कहा कि जिन्होंने निगम में भवन निर्माण अनुमति का आवेदन किया है और उनके आवेदन स्वयं के स्तर पर लंबित है तो 15 दिवस में मांगी जानकारी या दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध करवाए।