पेपर लीक मामले की पत्रावलियां जयपुर स्थानान्तरित

01 Aug 2024 11:00:53
Paper leak 
 
उदयपुर. नगर संवाददाता | पेपर लीक (Paper leak) मामले में जुड़ी पत्रावलियों को कोर्ट में जयपुर (Jaipur) की एसओजी (SOG) व ईडी कोर्ट (ED court) में बुधवार को स्थानान्तरण कर दी है। अब पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की अगली सुनवाई जयपुर 20 अगस्त को होगी।
 
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती (senior teacher recruitment) प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को 24 दिसम्बर को होने वाला सामान्य ज्ञान (general knowledge) एवं मनोविज्ञान (psychology) का पेपर लीक करने के दो मामले में उदयपुर (Udaipur) जिले में बेकरिया व सुखेर थाने में 23 दिसम्बर, 2022 को दर्ज हुए थे। मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ठ लोक अभियोजक भंवर सिंह चौहान ने बताया कि पेपर लीक मामले में बेकरिया में 65 आरोपी और सुखेर के मामले में 18 आरोपी है, जिनके खिलाफ भादसं एवं परीक्षा अधिनियम 2022 की धाराओं में आरोप पत्र पेश किये जा चुके है और प्रसंज्ञान लिया गया। दोनों ही प्रकरणों को जयपुर एसओजी न्यायालय में स्थानान्तरण करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर लम्बी बहस के बाद बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम 1 के पीठासीन अधिकारी मनीष वैष्णव ने दोनों ही मामलों को जयपुर एसओजी कोर्ट में अग्रिम सुनवाई के लिए स्थानान्तरण कर दिये। अब मामले की अगली सुनवाई जयपुर में 20 अगस्त को होगी।
 
ईडी कोर्ट में होगी कटारा की सुनवाई
 
विशिष्ठ लोक अभियोजक चौहान ने बताया कि पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा व कुछ आरोपियों के खिलाफ ईडी में प्रसंज्ञान होने के कारण इनके खिलाफ मामले की सुनवाई जयपुर की ईडी कोर्ट में होगी। इनके खिलाफ प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है और अग्रिम सुनवाई के लिए बुधवार को इस पत्रावली को भी ईडी के प्रार्थना पत्र पर जयपुर ट्रांसफर कर दी गई है।
 
कटारा की अलमारी खोलने के प्रार्थना पत्र पर जयपुर में होगी सुनवाई
 
विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा की अलमारी खोलने के लिए जो अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम-1 में प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई भी जयपुर ट्रांसफर कर दी गई है।
साथ ही सुरेश ढाका के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 174ए के तहत पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई भी एसओजी न्यायालय जयपुर में आगामी 20 अगस्त को होगी।
 
फरार आरोपियों के खिलाफ सुनवाई 20 को जयपुर में
 
विशिष्ठ लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि जोगेन्द्र उर्फ जग्गा बिश्नोई, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खिचड़ नेतराम कालवी और सुखेर थाने के मामले में फरार चल रहे सुरेश कुमार ढाका के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम द्वारा इनके सभी ठिकानों पर दबिशे दी गई।
 
37 पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराये थे लेकिन आरोपियों ने इसकी भी पालना नही की और कोर्ट के आदेश से इनकी सम्पत्ति भी कुर्क कर ली गई। इसके बावजूद आरोपी फरार है। इन सभी आरोपियों को फरार घोषित किया जाए और सीआरपीसी की धारा 82 के अन्तर्गत इश्तिहार जारी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर भी अब सुनवाई 20 अगस्त को जयपुर में होगी।
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