मुंबई। करीब 67.50 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पिछले सप्ताह गिरफ्तार कमला मिल कम्पाउंड (Kamala Mill Compound) के मालिक रमेश गोवानी (Ramesh Gowani) की जमानत याचिका (bail petition) अदालत (court) ने खारिज कर दी है। मुंबई (Mumbai) पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 जुलाई को गोवानी को गिरफ्तार किया था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, गोवानी ने शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह अरोरा से एक प्लॉट खरीदा था। सांताक्रूज खार दांडा में शिकायतकर्ता के इस प्लॉट पर पुनर्विकास कार्य किया जाना था।
आरोपी गोवानी ने साल 2013 में पुनर्विकास के लिये यह जमीन ली थी और इसके बदले में 67.50 करोड़ रुपये कीमत की व्यावसायिक संपत्तियां और फ्लैट्स के साथ 20 करोड़ रुपये नकदी के तौर पर देने का वादा किया था। हालांकि, साल 2016 में कन्वेंस डीड कन्फर्म होने के बाद भी गोवानी ने अरोरा को कोई भुगतान नहीं दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता को जानकारी मिली थी कि वादे के तहत के 10 फ्लैट्स में से गोवानी ने सात फ्लैट्स किसी तीसरे पक्ष को बेच दिये थे और एक फ्लैट किसी फाइनेंस कंपनी के पास गिरवी रखा था। गोवानी ने शिकायतकर्ता कारोबारी सुरजीत सिंह अरोरा को ना तो वादे के मुताबिक कोई फ्लैट दिया और ना ही कोई नकद में भुगतान किया। लिहाजा सुरजीत सिंह अरोरा ने ईओडब्ल्यू में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में गोवानी की गिरफ्तारी हुई थी।
गोवानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप गंभीर बताते हुये जमानत का विरोध किया था। उधर गोवानी ने आरोपों से इंकार किया था। गोवानी का दावा था कि उसने अरोरा को 4.7 लाख रुपये अदा किये हैं और करीब 7.5 लाख रुपये कीमत का एक फ्लैट भी दिया है। साथ ही उनकी दलील थी कि अरोरा ने जमीन पर मौजूद झुग्गी बस्तियों को वाजिब और बकाया भुगतान नहीं किया था और ना ही उनकी शिकायतों का निवारण किया था। इसके चलते एसआरए ने गोवानी को प्राप्त पुनर्विकास अधिकार रद्द कर दिये थे। दोनों तरफ की दलील को ध्यान में रखते हुये एस्प्लेनेड कोर्ट मजिस्ट्रेट ने आरोपों को गंभीर मानते हुये जमानत याचिका रद्द कर दी।