18 करोड़ की ठगी का आरोप

14 May 2024 11:00:54

fraud 
 
मुंबई। आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offenses Wing) (ईओडब्ल्यू) (EOW) ने 18 करोड़ रुपये की ठगी (fraud) के मामले में एक प्रॉपर्टी मालिक (property owner) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डेवलपर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
 
शिकायतकर्ता धर्मेश सोनी ने दहिसर गावठाण स्थित 2000 वर्ग मीटर्स प्लॉट के विकास के लिये साल 2016 में किशोर जैन के साथ एक संयुक्त उद्यम क्रियान्वित किया था। इस प्रॉपर्टी की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपये है। सोनी ने प्लॉट के विकास के लिये शांतिलाल पटेल नामक ठेकेदार को नियुक्त किया था।
 
साल 2016 और 2018 के बीच, सोनी ने वादे के मुताबिक 40 से 50 फीसदी तक बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया लेकिन जैन (Jain) ने बिल्डिंग के लिये आगे सीसी प्राप्त नहीं किया। सोनी ने तल मंजिल प्लस दो पोडियम्स और तीन मंजिलों का काम पूरा कर लिया था और चौथी मंजिल का काम शुरु ही करनेवाला था, लेकिन जैन ने उसे काम रोकने के लिये कहा।
 
सोनी को बीएमसी से भी एक काम रोको नोटीस मिला था। जैन ने सोनी को यह प्रोजेक्ट छोड़ने के लिये कह दिया था।शिकायतकर्ता सोनी का आरोप है कि विकास अनुबंध के अनुसार उसके हिस्से के फ्लैट्स दिये बगैर और निर्माण कार्य की लागत का खर्च उसे अदा किये बिना ही जैन ने एक अन्य स्थानीय ठेकेदार की नियुक्ति कर दी। जैन ने विकास अनुबंध भी रद्द नहीं किया था। सोनी ने इसके चलते उसे 18 करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप लगाया है।
 
पिछले सप्ताह आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दहिसर पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और किशोर जैन, उनकी पत्नी उषा जैन, उनके भांजे आदित्य रमेश मुनोत और जैन मेटल और वायर इंडस्ट्रीज के अन्य पार्टनर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Powered By Sangraha 9.0