घर खरीदारों के लिये राहत, रेडी रेकनर की दरों में नहीं होगा कोई बदलाव

02 Apr 2024 12:13:47

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मुंबई। नये वित्तीय वर्ष में राज्य में रेडी रेकनर (ready reckoner) (आरआर) की दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। राजस्व विभाग के उप सचिव सत्यनारायण बजाज ने राज्य आईजीआर को वर्ष 2024-25 में मौजूदा दरों को ही लागू रखने के निर्देश जारी किये हैं। बजाज के मुताबिक, राज्य सरकार ने जो 50 हजार करोड़ रुपये का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया था, राज्य पंजीकरण विभाग ( Registration Department) ने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। पहले यह लक्ष्य 45 हजार करोड़ रुपये था। राज्य सरकार को जो प्रतिसाद मिल रहा है उसके चलते ही पिछले साल की आरआर दरों को इस साल भी लागू रखने का फैसला किया गया है। 28 मार्च तक पंजीकरण विभाग ने 49 हजार करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की है। लक्ष्य को पूरा करने के लिये राज्य में सभी पंजीकरण कार्यालय शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी कार्यरत थे। एक अप्रैल से यह पूर्ववर्ती वर्तमान वर्ष हेतु भी लागू होंगी।
 
गौरतलब है कि साल 2020-21 में कोविड महामारी के कारण आरआर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इससे पहले साल 2018-19 और साल 2019-20 में भी आरआर दरों को बदला नहीं गया था। हालांकि वर्ष 2022-23 में आरआर की दरों में पूरे राज्य में 5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी। मुंबई (Mumbai) में केवल 2.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई थी और पिछले साल वर्ष 2023-24 में कोई भी बढ़ोत्तरी या बदलाव नहीं किया गया था। यही स्थिति इस साल भी कायम रहेगी यानि रेडी रेकनर के दर नहीं बदलेंगे। मौजूदा वक्त में मुंबई में पुरुष घर खरीदारों हेतु स्टैम्प ड्यूटी (stamp duty) की दर 6 फीसदी है और महिला घर खरीदारों हेतु यह दर 5 फीसदी है। चुनावी वर्ष होने के कारण भी दरों में बदलाव को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म था। आखिरकार रेडी रेकनर की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय ले लिया गया है।
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