अब हेलमेट बगैर पीछे बैठे यात्रियों का कटेगा चालान

02 Dec 2024 12:29:18
Mumbai
मुंबई। राज्य यातायात पुलिस विभाग ने बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों पर सवार पीछे बैठे यात्रियों (पिलियन राइडर्स) पर कार्रवाई का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उन चालकों के साथ की जाएगी जो खुद हेलमेट नहीं पहनते। खास बात यह है कि अब दो प्रकार के उल्लंघन - चालक द्वारा हेलमेट न पहनना और पीछे बैठे यात्री द्वारा हेलमेट न पहनना - ई-चालान मशीनों में अलग-अलग रूप में दर्ज किए जाएंगे।
 
गुरुवार को राज्य यातायात पुलिस विभाग के अधीक्षक (मुख्यालय) अरविंद साल्वे ने राज्य के सभी यातायात पुलिस शाखाओं को एक परिपत्र भेजा। इस परिपत्र में पिछले पांच वर्षों के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया है कि हेलमेट न पहनने वाले चालकों और पीछे बैठे यात्रियों की मृत्यु और चोटों की संख्या बढ़ रही है। परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस नियम का पालन कराने में सख्ती नहीं बरती गई। अब से, साल्वे ने इस नियम के सख्त प्रवर्तन की मांग की है, जिसमें दोपहिया चालकों और पीछे बैठे सवार दोनों को शामिल किया जाएगा।
 
इस बाबत जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले ई-चालान मशीनों में उल्लंघन को ‘बिना हेलमेट चलाना’ के तहत ही दर्ज किया जाता था। अब ‘पीछे बैठे यात्री द्वारा बिना हेलमेट के सवारी’ के लिए अलग से प्रविष्टि होगी। यह भेदभाव डेटा को सही तरीके से रिकॉर्ड करना संभव बनाएगा।
 
साल में 2023 में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट बाईक चलाने के चलते 9.42 लाख चालान जारी किए और कुल 46.99 करोड़ रुपये की जुर्माना वसूली की। जनवंरी और नवंबर 2024 के बीच, यातायात पुलिस ने इसी अपराध में 8.27 लाख चालान जारी किए और इसके तहत 60.93 करोड़ रुपये की जुर्माना वसूली की गई है।
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