मुंबई। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने मंगलवार को कहा कि वह उन करदाताओं और गैर-फाइलरों को एसएमएस और ईमेल भेज रहा है, जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और आयकर रिटर्न (आईटीआरएस) में रिपोर्ट की गई आय में विसंगति पाई गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य करदाताओं को एआईएस और आईटीआर में रिपोर्ट की गई आय और लेनदेन के बीच विसंगतियों को सुलझाने में सहायता करना है।
यह अभियान उन व्यक्तियों को भी लक्षित करता है जिनकी कर योग्य आय या एआईएस में रिपोर्ट किए गए महत्वपूर्ण उच्च-मूल्य वाले लेनदेन हैं, लेकिन उन्होंने संबंधित वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है। यह पहल ई-वेरिफिकेशन योजना, 2021 के कार्यान्वयन का हिस्सा है।
वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) करदाता के लिए जानकारी का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। करदाता आयकर विभाग के पोर्टल पर एआईएस तक पहुंच सकते हैं और एआईएस में प्रदर्शित जानकारी पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एआईएस में रिपोर्ट की गई मूल जानकारी और संशोधित जानकारी (यानी करदाता की प्रतिक्रिया के बाद अद्यतन जानकारी) दोनों दिखाई जाती हैं।