30 दिन के लिए जेल से बाहर आया आसाराम

12 Nov 2024 12:40:58
 
Aasaram
 
जोधपुर (कास)। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम जेल से बाहर आ गया है। जोधपुर हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को आसाराम को इलाज के लिए 30 दिन की पैरोल दी थी। वह जोधपुर के भगत की कोठी स्थित निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में अपना इलाज करवाएगा। उसे रविवार रात एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान आसाराम को देखने के लिए अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम के इलाज के लिए अनुमति देने के आवेदन पर आदेश दिए थे। उसे 11 साल में दूसरी बार इलाज के लिए पैरोल मिली है। इससे पहले उसे अगस्त में 7 दिन की पैरोल मिली थी।
 
अनिश्चितकालीन छुट्टी मांगी थीः को 30 दिन इलाज के लिए पैरोल दी। इससे पहले 13 अगस्त को हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी थी। वह इलाज के लिए 11 वर्ष में पहली बार पैरोल पर आया था। तब आसाराम ने महाराष्ट्र के माधोवाग आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करवाया था। उसके बाद आसाराम को फिर से जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया था। आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी करते हुए इलाज की अनुमति के लिए आवेदन पेश किया था।
 
आसाराम के वकीलों ने जब तक अस्पताल से डॉक्टर छु‌ट्टी नहीं दे देता, तब तक अनिश्चितकालीन अवधि तक इलाज की अनुमति मांगी थी। सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने 30 दिन की अनुमति की दलील दी। दोनों पक्षों बेटा गुजरात हाईकोर्ट से ले चुका को दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आसाराम मिलने की अनुमतिः 18 अक्टूबर को आसाराम के बेटे नारायण साई ने भी पिता से मिलने की गुहार लगाई थी। सूरत के लाजपोर सेंट्रल जेल में बंद साई को गुजरात हाईकोर्ट ने मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी थी। इसके लिए नारायण साई को 5 लाख रुपए चुकाने के लिए कहा था। उसे पिता आसाराम से मिलने के लिए 4 घंटे की अनुमति दी गई थी।
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