राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, लैब टेक्नीशियन भर्ती में बोनस अंक देने के निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची के पास आवेदन के समय सभी आवश्यक योग्यताएं थी और इसलिए उन्हें बोनस अंक देने से वंचित करना अनुचित है

Pratahkal    03-Oct-2024
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Rajasthan High Court 
 
जोधपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक याचिका स्वीकार करते हुए लैब टेक्नीशियन (Lab Technician) भर्ती (Recruitment) में याचिकाकर्ता को बतौर बोनस 15 अंक प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकलपीठ में अर्जुन सैनी की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि याची ने कोविड-19 महामारी के दौरान लैब टेक्नीशियन के रूप में सेवा दी थी, जिसके लिए उन्हें बोनस अंक मिलने चाहिए थे।
 
हालांकि, राजस्थान सरकार ने तर्क दिया कि उस समय अर्जुन के पास राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल (Rajasthan Paramedical Council) का पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए उन्हें बोनस अंक नहीं दिए जा सकते। पीठ ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को बोनस अंक मिलेंगे, जिनके पास पंजीयन प्रमाण पत्र हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याची के पास आवेदन के समय सभी आवश्यक योग्यताएं थी और इसलिए उन्हें बोनस अंक देने से वंचित करना अनुचित है। पीठ ने निर्देश दिया कि बोनस अंक प्रदान करने के बाद यदि याची का नाम मेरिट सूची में आता है, तो उन्हें नियुक्ति दी जाए और उन्हें सभी परिणामस्वरूप लाभ दिए जाएं।