नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो लड़कियों को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में सद्गुरू जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev) के ईशा फाउंडेशन (Isha Foundation) के खिलाफ केस बंद करने का फैसला किया है।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का इस तरह की याचिका पर जांच के आदेश देना सही नहीं था। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के पिता की याचिका गलत है क्योंकि दोनों लड़कियां वालिग हैं और वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा।