कार्यालय संवाददाता जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) को कोर्ट (Court) नेविदेश जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन, कोर्ट ने तीन शर्तें लगाई हैं। भजनलाल शर्मा को विदेश यात्रा (foreign travel) पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद कोर्ट को सूचित करना होगा।
सीएम की ओर से जयपुर की एडीजे-4 अदालत में सोमवार को प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। इसमें सीएम भजनलाल की ओर से कहा गया था कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएम को परमिशन दे दी। दरअसल, दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट (Rising Rajasthan Investment) समिट को लेकर सीएम लंदन जाने वाले हैं। वे वहां इंवेस्टर मीट और रोड शो में शामिल होंगे। सीएम गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं। कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत में यह शर्त लगा रखी है कि जब भी वे विदेश जाएंगे, कोर्ट से इजाजत लेंगे। सीएम के वकील अश्विनी बोहरा ने बताया- कोर्ट ने कहा कि सीएम को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने पर कोर्ट को सूचित करना होगा। इसके साथ ही पिछले विदेश दौरे के खिलाफ कोर्ट में लगे प्रार्थना पत्र पर अगर किसी गवाह के बयान होते हैं तो सीएम के अधिवक्ता को उससे जिरह करनी होगी। सीएम भजनलाल राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए 9 से 13 सितंबर तक दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर थे। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने अदालत से पूर्व अनुमति नहीं ली थी।