जोधपुर : राजस्थान (Rajasthan) में पेपरलीक के मास्टरमाइंड (Mastermind Of Paperleak) सुरेश ढाका (Suresh Dhaka) की दूसरी बार लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट (High Court) की मुख्य पीठ जोधपुर ने खारिज कर दिया। इससे पहले 25 जुलाई को हुई सुनवाई में सुरेश ढाका के वकील सलमान खुर्शीद ने जमानत याचिका के लिए दलील दी थी। कोर्ट ने फैसला 31 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को हाईकोर्ट जस्टिस मदन गोपाल व्यास ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने ढाका के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। तब अतिरिक्त महाअधिवक्ता अनिल जोशी 5 की जगह 6 मामले दर्ज होने की जानकारी प्रस्तुत की। इस पर हाईकोर्ट ने एफिडेविड पेश करने के आदेश दिए थे। इस पर एएजी जोशी ने एडिश्नल एसपी एसओजी लाखन सिंह के माध्यम से एक शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र में 5 केस के अलावा छठा केस उदयपुर में सविना थाने में दर्ज होना बताया। यह जानकारी भी दी कि सुरेश ढाका 5 केस में अरोपी है और एक में बरी हो चुका है। जमानत याचिका खारिज होने का यही एफिडेविट आधार बना।
20 जुलाई को एएजी अनिल जोशी ने हाईकोर्ट में यह शपथ पत्र पेश किया था। इस पर 25 जुलाई को ढाका के वकील खुर्शीद ने पक्ष रखा। तब अगली तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई थी।