महंगाई राहत शिविर: ग्रेटर निगम के 7 जोन में मंहगाई राहत कैम्प में हुए 36 हजार से अधिक पंजीकरण

Pratahkal    29-Apr-2023
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Inflation Relief Camp
 
जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की पहल पर आमजन को महंगाई (Inflation) से राहत देने के लिए आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में भारी उत्साह है। वार्डवार 2 दिवसीय प्रशासन शहरों के संग अभियान व महंगाई राहत शिविर साथ-साथ एक ही स्थान पर आयोजित किये जा रहे है। ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी ने शुक्रवार को जोनवाईज करीब 3 घंटे से भी अधिक समय तक महंगाई राहत शिविरों (Camps) का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को निर्देश दिये कि कैम्प का मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन हो तथा आमजन को मौके पर ही राहत प्रदान की जाये। उन्होने निर्देश दिये कि शिविर में आने वाले आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाये तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर, टैन्ट, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाये जिससे आमजन को कोई परेशानी न हो।
 
बुधवार से 7 जोन में 37 स्थानों पर क्रमशः स्थाई महंगाई राहत शिविर भी प्रारम्भ किये गये है जो कि 30 जून तक कार्यशील रहेगे। शुक्रवार को ग्रेटर के 7 स्थानों पर स्थाई महंगाई राहत शिविर लगाया गया। जिसके अन्तर्गत स्थाई राहत शिविर में 36 हजार से अधिक लाभार्थियों ने राज्य सरकार की महंगाई से राहत देने वाली 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पंजीयन करवाया तथा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्राप्त किया। शुक्रवार को मुरलीपुरा जोन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (Government Higher Secondary School) नांगल जैसा बोहरा, भवानी निकेतन कॉलेज, मालवीय नगर जोन में कठपुतली नगर वार्ड नं. 142, सोमेश्वरपुरी है सरकारी स्कूल झालाना डूंगरी, बजाज नगर थाने के पास, पंचवटी सर्किल राजापार्क,जगतपुरा जोन में पार्षद कार्यालय वार्ड नं. 117 फ्लाईओवर के नीचे लगाये जायेगें। कैम्प का समय प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक है।
 
योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक दस्तावेज :-
 
1. जनआधार नंबर 
2. जॉब कार्ड नंबर  
3. जॉब कार्ड नंबर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना 100 यूनिट प्रति माह तक के घरेलू उपभोग पर निःशुल्क बिजली
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना - 2000 यूनिट तक प्रतिमाह तक बिजली उपभोग पर बिजली निःशुल्क के अन्तर्गत बिल पर अंकित कनेक्षन नंबर
5. इन्दिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्षन नंबर, एजेन्सी का नाम एवं जनआधार नंबर आवश्यक है।