शिव बारात के लिए प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

हाईकोर्ट ने कमिश्नर - कलेक्टर को नोटिस देकर मांगा जवाब, आज सुनवाई

Pratahkal    17-Feb-2023
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Rajasthan High Court
 
जोधपुर (कासं ) : जोधपुर (Jodhpur) में शिवरात्रि (Shivratri) पर निकलने वाली शिव बारात के लिए विश्व हिंदू परिषद को प्रशासन ने अनुमति नहीं देने पर हाईकोर्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर व जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर तलब किया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी र कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जोधपुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) जोधपुर व जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए। इस मामले में कल 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को कल जवाब व बहस के लिए पेश होने के आदेश दिए हैं।
 
विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) की ओर से अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने याचिका दायर की थी। उसमें बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद महाशिवरात्रि पर शहर में सरदारपुरा के सत्संग भवन तक विराट शिव बारात निकालता है। इस बार भी शिव बारात निकालने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा मौखिक इनकार करने व अनुमति नहीं देने से नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विविध रीट याचिका सुरेश अयानी के माध्यम से पेश की। जिसकी आज सुनवाई हुई।
 
प्रशासन ने दस दिन तक नहीं दिया जवाब : सुनवाई के दौरान सिंघवी ने न्यायालय को यह बताया गया कि विहीप द्वारा शिव बरात शोभायात्रा निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति के लिए 6 फरवरी को आवेदन पेश किया था। जिस पर प्रशासन दुर्भावनापूर्वक 10 दिन तक कोई लिखित आदेश न देकर कल 15 फरवरी को मौखिक रूप से शिव बरात निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान महादेव के विवाहोत्सव के दिन महाशिवरात्रि विहिप द्वारा पिछले 4 वर्षों से हर्सोल्लास से मनाया जा रहा है लेकिन प्रशासन जानबूझकर अनुमति देने से इनकार कर रहा है।
 
याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कहा की संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (b) के तहत विहीप को शिव बरात निकालने का मौलिक अधिकार है जिसे पुलिस द्वारा छीना नहीं जा सकता। सुनवाई के बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कमिश्नर ऑफ़ पुलिस जोधपुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) जोधपुर व कलेक्टर जोधपुर को नोटिस जारी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को 17 फरवरी को जवाब व बहस के लिए पेश होने को आदेश जारी किया।