मतगणना से जुड़े तकनीकी कामों में बरतें सावधानी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

30 Nov 2023 12:18:44
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उदयपुर (वि) | विधानसभा आम चुनाव- 2023 (vidhansabha election 2023) के तहत 3 दिसम्बर को प्रस्तावित मतगणना (counting of votes) को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के सानिध्य में वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी उदयपुर (udaipur) के निर्देशन में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी हॉल में संबंधित अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की ओर से तकनीकी विशेषज्ञ सक्षम कुमार ने रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी संबंधित तकनीकी कार्मिकों को ईटीपीबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम), ईवीएम से वोट काउंटिंग आदि का विस्तृत प्रशिक्षण दिया। इसके तहत पीपीटी के माध्यम से प्री काउंटिंग प्रक्रिया, विभिन्न प्रपत्रों की क्यूआर कोड स्कैनिंग, ऑनलाइन एंट्री, स्वीकार्य और निरस्तीकरण योग्य बैलेट आदि के बारे में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी अधिकारियों को मतगणना से जुड़े सभी कार्यों विशेषकर ऑनलाइन तकनीकी कार्यो में पूर्ण सावधानी बरतने के निर्देश दिए। वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एसडीएम गिर्वा प्रतिभा वर्मा सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, तकनीकी कार्मिक शामिल रहे।

मतगणना को लेकर 2 से 5 दिसम्बर तक धारा-144
 
उदयपुर (वि)। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत रविवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत मतगणना के दौरान व पश्चात जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है, यह 2 दिसम्बर से 5 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। आदेश के अनुसार 2 से 5 दिसंबर तक जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगाते हुए मतगणना दिवस या उसके बाद किसी प्रकार अविधिक रूप से एकत्र न होने व आमसभा न करने के निर्देश दिए है। इस आदेश के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय एवं महाविद्यालय को मुक्त रखा गया है। यह आदेश 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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