जयपुर ( कार्यालय संवाददाता) : राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कांग्रेस (Congress) के 91 विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने पर देरी को लेकर नाराजदी जताई है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को मामले में नए सिरे से शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए है। चीफ जस्टिस पंकज मिथल और शुभा मेहता की खंडपीठ ने आदेश दिया। विधानसभा क ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह (Mahendra Singh) ने पैरवी की। भाजपा (BJP) नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
कांग्रेस विधायकों ने ले लिए है इस्तीफे
बता दें, पिछले साल 25 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के समर्थन में कांग्रेस के विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी (Assembly Speaker CP Joshi) को इस्तीफा सौंप दिए थे। हालांकि, अब कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफे वापस ले लिए है।