मीटर के नियम का उल्लंघन करनेवाले रिक्शा-टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू

17 Jan 2023 08:04:28

Meter Violation
 
मुंबई : नये संशोधित किराये के अनुरूप अपने मीटर रिकैलिब्रेट नहीं करनेवाले रिक्शा और टैक्सीचालकों (Rickshaw and Taxi Drivers) के खिलाफ सोमवार से आरटीओ विभाग (RTO Department) द्वारा कार्रवाई शुरु कर दी गई है। आरटीओ के अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि ऑटो-टैक्सी के मीटर रिकैलिब्रेट नहीं हो तो यात्री संशोधित किराया अदा ना करें।
  
उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन विभाग (State Transport Department) द्वारा दो बार रिमाइंडर देने के बाद भी 15 हजार से ज्यादा टैक्सी और करीब 50 हजार से ज्यादा रिक्शा के मीटर्स संशोधित किराये के हिसाब से नहीं बदले गये हैं।आरटीओ ने नवंबर और दिसंबर में इस बाबत दो बार रिमाइंडर भी जारी किया था। इस रविवार को मीटर रिकैलिब्रेशन की आखिरी डेडलाइन थी। सोमवार से नियम उल्लंघन के दोषी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई अभियान शुरु कर दिया गया है। कार्रवाई के तहत वाहनचालकों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऑटो और टैक्सी का संशोधित किराया 1 अक्तूबर से लागू किया गया है जिसके तहत ऑटो का न्यूनतम किराया 23 रुपये और टैक्सी का न्यूनतम किराया 28 रुपये किया गया है।
 
आरटीओ (RTO) से मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई (Mumbai) में कुल 41,420 रजिस्टर्ड टैक्सियों (Registered Taxi) में से 25827 टैक्सियों के मीटर्स ही बदले गये हैं जबकि 1,38,377 रिक्शा में से 87,777 ने अपने मीटर्स रिकैलिब्रेट (Recalibrate Meter) कराये हैं।
 
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