होम डिलिवरी अभी नहीं
नई दिल्ली। देश में ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल को मंजूरी मिल गयी है, हालांकि ड्रोन से होम डिलिवरी के लिए अभी और इंतजार करना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और विभाग के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के नियम जारी किये। इन नियमों का प्रारूप पिछले साल एक नवंबर को पेश किया गया था।
प्रभु ने कहा कि हालांकि अभी सामानों की डिलिवरी के लिए इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अन्य कई उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केरल में हाल में आई बाढ़ के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। कृषि सर्वे में भी ड्रोन उपयोगी हो सकते हैं। आपदा राहत जैसे विशेष उद्देश्यों में सरकारी एजेंसियों को ड्रोन से सामान भेजने की अनुमति भी दी जायेगी। हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, समुद्री तटों, दिल्ली में विजय चौक तथा राज्यों में सचिवालयों और रणनीतिक इलाकों या सैन्य अड्डों के आसपास ‘नो ड्रोन जोनÓ होगा।